मंदसौर -
मंदसौर में गेहूं की नरवाई जलाने पर 6 किसानों पर कार्रवाई की गई है। SDM ने पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर कुल 27,500 रुपए का जुर्माना वसूला है। यह कार्रवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के तहत की गई।
पर्यावरण विभाग की धारा 19(5) और NGT के निर्देशों के अनुसार, खेतों में फसल अवशेष जलाना प्रतिबंधित है। इसके उल्लंघन पर जुर्माना और मुआवजा दोनों तय है।
6 किसानों से अलग-अलग राशि वसूली
एसडीएम शिवलाल शाक्य ने बताया कि मंदसौर निवासी अरशद से 2,500 रुपए वसूले गए। गांव गल्याखेड़ी के बाबू खां, मंदसौर की बद्री बाई, महेंद्र कौर, नगरी के कैलाश और कचनारा के दिलीप दास से 5-5 हजार रुपए जुर्माने के रूप में लिए गए।
पर्यावरण संरक्षण के तहत की गई कार्रवाई
एसडीएम ने बताया कि नरवाई जलाने से वायु प्रदूषण फैलता है और मिट्टी की उर्वरकता भी प्रभावित होती है। इसी वजह से किसानों को जागरूक किया जा रहा है और नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जा रही है।