नीमच | कलेक्टर हिमाशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के दो प्रकरणों में अनावेदकों पर कुल 87 हजार 900 रूपये की शास्ति अधिआरोपित की गई है। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक वाहन मालिक हेमराज पिता हरचन्द जटीया निवासी नई आबादी नयागांव तहसील जावद जिला नीमच के पास गिट्टी परिवहन के लिए रायल्टी पास नहीं पाये जाने पर खनिज की रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति 5400 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रूपये , इस प्रकार वाहन चालक , मालिक पर 30 हजार 400 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई हैं। खनि अधिकारी को निर्देशित किया है, कि अधिरोपित जुर्माने की शासकीय कोष में जमा होने पर जप्त शुदा वाहन टैक्टर क्रमांक एम.पी.44 ए.बी.1885 को मुक्त करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाए। खनिज सर्वेयर द्वारा 24 नवंबर 2025 को ग्राम केसरपुरा तह.जावद में आकस्मिक भ्रमण के दौरान गिट्टी से भरा वाहन जप्त किया गया था। इस पर अवैध खनिज परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया था। इसके अलावा अनावेदक मुकेश पिता जगदीश गायरी निवासी गायरियो का मोहल्ला जीरन तह.जीरन पर बगैर रायल्टी पास के मुरूम परिवहन करने पर रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति 28500 रूपये, पर्यावरण क्षतिपूर्ति, 28500 रूपये कुल 57 हजार 500 रूपये की शास्ति आरोपित की गई है