नीमच - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 23 मई 2025 को दिल्ली में आयोजित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के सम्मेलन में दिये गये निर्देशानुसार किसी भी मतदान केन्द्र में नियुक्त किया जाने वाला बी.एल.ओ. (बूथ लेवल अधिकारी) अब उसी मतदान केन्द्र का मतदाता होना चाहिए। संबंधित विधानसभा क्षेत्र का ई.आर.ओ. (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) किसी मतदान केन्द्र के लिए राज्य सरकार या स्थानीय सरकार के किसी भी समूह के सी श्रेणी और उसके ऊपर के नियमित सेवारत कर्मचारियों में से उस केन्द्र का मतदाता होने पर बीएलओ नियुक्त कर सकेगा। इस आशय की जानकारी मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश सुखबीर सिंह ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग बैठक में दी।
नीमच एनआईसी के वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, संयुक्त कलेक्टर डॉ.ममता खेड़े, एसडीएम संजीव साहू, पवन बारिया एवं प्रीति संघवी, सहायक संचालक जनसंपर्क जगदीश मालवीय, इलेक्शन सुपरवाइजर अजय शुक्ला भी उपस्थित थे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन संबंधी तीन बिंदुओं के एजेण्डे पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि उस मतदान केन्द्र में नियमित राज्य, स्थानीय सरकारी कर्मचारी नहीं मिलने पर संबंधित ई.आर.ओ. द्वारा हस्ताक्षरित और डीईओ द्वारा प्रति हस्ताक्षरित एक गैर उपलब्धता प्रमाण पत्र (अनुबंध-1) भरवाकर आंगनवाडी कार्यकर्ता, अनुबंध शिक्षकों अथवा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बीच बीएलओ नियुक्त किया जा सकेगा। यदि इन दोनों स्थितियों में बीएलओ की पूर्ति नहीं हो रही तब इन कर्मचारियों की अनुपस्थिति में विधानसभा क्षेत्र का ईआरओ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से उस क्षेत्र में कार्यरत अन्य कर्मचारियों की श्रेणी से बीएलओ नियुक्त कर सकेगा। किसी भी अन्य मामले में सीईओ के माध्यम से आयोग से पूर्व अनुमोदन अनिवार्य होगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आयोग के निर्देशानुसार 13 जून तक सभी मतदान केन्द्रों के लिए बीएलओ की मैपिंग का कार्य पूर्ण कर लेने के निर्देश ईआरओ को दिये हैं। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार अब एक मतदान केन्द्र में अधिकतम 1200 मतदाता ही शामिल रहेंगे। पहले यह मतदाता संख्या 1500 थी। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के सोशल मीडिया प्लेटफार्म के फालोअर्स भी बढाने के संबंध में चर्चा की गई।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी बीएलओ, शासकीय सेवक इन प्लेटफार्म से जुडे। मतदाताओं की जागरूकता के लिए ग्रुप एम्बेसडर, एएलसी ग्रुप एवं बूथ लेवल के अधिकारी, जागरूकता मंच सक्रिय रहे। उन्होंने जिला स्तर पर भी प्रिंट, इलेक्ट्रानिक, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर, आजीविका समूह तथा सामाजिक संगठनों को भी ग्रुप में जोडने की सलाह दी।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार द्वितीय चरण में 23 एवं 24 जून 2025 को 27 जिलों के 115 बूथ लेबल अधिकारी, चयनित जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का प्रशिक्षण नई दिल्ली में आयोजित होगा।
इन प्रशिक्षण के लिए जिले से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा विधानसभा क्षेत्रों से एक-एक बीएलओ का चयन कर लिया गया है। सभी चयनित बीएलओ 22 जून को भोपाल से रवाना होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चयनित ईआरओ और बीएलओ को गंभीरतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्देश दिये हैं। ताकि उनका उपयोग अन्य बीएलओ के मास्टर ट्रेनर के रूप में किया जा सके।