नीमच - मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नीमच डॉ आरके खाद्योत ने जानकारी देते हुवे बताया कि, सड़क दुर्घटना में पीड़ित घायल व्यक्ति के सही समय पर अस्पताल न पहुंचने के कारण घायल व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंवाने में आम नागरिकों को यह भय रहता है कि वे भी पुलिस कार्यवाही के भागी बन जायेंगे अर्थात घायल को अस्पताल पहुंचाने की मदद करने वाले व्यक्ति से पुलिस द्वारा पूछताछ की जायेंगी, जिस कारण आम नागरिक चाहते हुवे भी पुलिस कार्यवाही के भय से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति ,को अस्पताल में ले जाने से कतराते है किन्तु ऐसा नहीं है। सड़क दुर्घटना में गम्भीर घायलों को उपचार हेतु अस्पताल लाने वाले राहवीर को राशि 5,000/-रू. के स्थान पर अब 25,000/- रू. एवं प्रशस्ती पत्र प्रदान करने का प्रावधान है।
शासन द्वारा सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को गोल्डन ऑवर में त्वरित उपचार कराने के उद्देश्य से गुड सेमेरिटन योजना लागू की गई है ताकि सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से पीड़ित को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहनस्वरूप राशि प्रदान की जा सकें।
गुडसेमरिटन स्कीम मे प्रोत्साहन राशि 5000/-रू. निर्धारित की गई थी। इस योजनांतर्गत सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को राहवीर की परिभाषा मे शामिल किया गया है।
भारत सरकार द्वारा 21/04/2025 को राहवीर योजना प्रारंभ की गयी है। सड़क दुर्घटना में गम्भीर घायलों को उपचार हेतु अस्पताल लाने वाले राहवीर को राशि 5,000/- रू. के स्थान पर अब 25,000/- रू. एवं प्रशस्ती पत्र प्रदान करने का प्रावधान है।
इस योजना से सड़क दुर्घटना मे गम्भीर घायल व्यक्ति का त्वरित उपचार संभव हो सकेगा वही बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि 25,000/-रू. के कारण नवयुवा एवं आम आदमी पीड़ितों की मदद के लिये तत्पर रहेंगे, जिससे सड़क दुर्घटना मे पीड़ित व्यक्ति की जान भी बचेगी, सड़क दुर्घटना मे होने वाली मृत्युदर में कमी परिलक्षित हो सकेगी।