नीमच | म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था अक्षय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमि मनासा द्वारा अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत पंजीकृत पते पर कार्य न करने पर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐं जिला नीमच राजू डाबर द्वारा कार्यवाही करते हुए धारा 32 का स्पष्ट उल्लघंन करने पर श्रैय मूंदड़ा, अध्यक्ष अक्षय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमि. मनासा पर 50हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई। उक्त राशि संबंधित को एक सप्ताह में शासकीय कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं