KHABAR: सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचायें और 25 हजार रूपये पायें, पढ़े खबर

MP 44 NEWS May 29, 2025, 2:23 pm Technology

'गोल्डन ऑवर' में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले 'राह-वीर' को मिलेगा इनाम 'राह-वीर' योजना को लेकर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन मुख्यमंत्री डॉ. यादव के फैसले पर अमल शुरू नीमच :- सड़क दुर्घटनाओं में होनी वाली मृत्युदर में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गत केबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार 'राह-वीर' योजना शुरू की गई है। योजना की गाईड लाईन जारी कर दी गई है। गाईड लाईन के अनुसार सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर (दुर्घटना से एक घंटे के भीतर का समय) में अस्पताल पहुंचाने वाले 'राह-वीर' को 25 हजार रूपये की नगद प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति-पत्र दिया जायेगा। इसके साथ ही चुने हुए 'राह-वीरों' में से सबसे योग्य 10 राह-वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर एक-एक लाख रुपये पुरस्कार स्वरूप दिये जायेंगे। 'राह-वीर' के लिए पात्रता कोई भी व्यक्ति जो मोटर यान सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर में अस्पताल/ट्रामा केयर सेंटर तत्परता से पहुँचाकर जान बचाता है ऐसे सभी व्यक्ति 'राह-वीर' योजना के लिए पात्र होंगे। गोल्डन ऑवर अर्थात दुर्घटना होने के एक घंटे के भीतर गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना है। कैसे चुने जाएंगे 'राह-वीर' कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा पुलिस थाना, अस्पताल/ट्रामा केयर सेंटर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। इसकी प्रति संबंधित 'राह-वीर' को भी भेजी जाएगी। मूल्यांकन समिति में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट, एसएसपी, सीएमएचओ, आरटीओ (परिवहन विभाग) शामिल होंगे। ये समिति मासिक आधार पर प्रस्तावों की समीक्षा कर उन्हें मंजूरी देगी। चुने हुए राह वीर को राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा सीधे बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि का अंतरण किया जाएगा। राज्य स्तर पर इसकी निगरानी के लिए प्रमुख सचिव (गृह) की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति बनाई जाएगी। जो हर तीन महीने में योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। योजना 21 अप्रैल 2025 से प्रभावशील है। 'राह-वीर' की जानकारी केवल अवार्ड प्रदाय के लिए उपयोग की जाएगी, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। एक 'राह-वीर' को वर्षभर में अधिकतम 5 प्रकरणों में अवार्ड दिया जा सकेगा। इस योजना के तहत दिए जाने वाले सम्मान की राशि परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी।

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