नीमच | कलेक्टर हिमाशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के दो प्रकरणों में अनावेदकों पर कुल 8 लाख 91 हजार 875 रूपये की शास्ति अधिआरोपित की गई है। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक वाहन मालिक भेरूलाल पिता भूरालाल निवासी बडोदिया तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ के पास रेत परिवहन के लिए रायल्टी पास नहीं पाये जाने पर खनिज की रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 50625 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 4 लाख रूपये , इस प्रकार वाहन चालक , मालिक पर कुल 4 लाख 50 हजार 625 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई हैं। खनि अधिकारी को निर्देशित किया है, कि अधिरोपित जुर्माने की राशि 4 लाख 50 हजार 625 रूपए चालान से 15 दिवस के अन्दर शासकीय कोष में जमा होने पर जप्त शुदा वाहन डम्पर क्रमांक RJ09BD3811 को मुक्त करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाए।
इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार खनिज सर्वेयर द्वारा 11 सितम्बर 2025 को ग्राम गिरदौडा तहसील नीमच में आकस्मिक भ्रमण के दौरान रैत से भरा वाहन जप्त किया गया था। इस पर अवैध खनिज परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया था।
इसी तरह कलेक्टर चंद्रा द्वारा एक अन्य प्रकरण में अनावेदक शिवकुमार पिता रामस्वरूप पाराशर निवासी माण्डलगड़ रोड भीलवाडा राजस्थान द्वारा बगैर रायल्टी पास के रैत खनिज परिवहन करने पर रायल्टी के 15 गुना 41250 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 4 लाख रूपये कुल 4 लाख 41 हजार 250 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई हैं। इस प्रकरण में खनिज सर्वेयर द्वारा 7 सितम्बर 2025 को सरवानिया महाराज में आकस्मिक भ्रमण के दौरान डम्पर खनिज का भरा हुआ जप्त कर अवैध खनिज परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया था।