नीमच | औषधि निरीक्षक नीमच द्वारा विभिन्न औषधि विक्रय संस्थानों के औचक निरीक्षण में अनियमितताएं पाए जाने के आधार पर जिले में संचालित चार मेडिकल स्टोर्स पर कार्यवाही की गई है। जिन्हे कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये थे जिसके प्रतिउत्तर में संचालकों द्वारा संतोषजनक तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत नियमों के उल्लंघन पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मेसर्स न्यू शान मेडिकोज डीकेन का लाइसेंस 07 दिवस, मेसर्स महालक्ष्मी मेडिकल स्टोर नीमच का लाइसेंस 04 दिवस, मेसर्स श्री श्याम मेडिकोज का लाइसेंस 04 दिवस, मेसर्स सावलिया मेडिकल एंड जनरल स्टोर मनासा का लाइसेंस 06 दिवस के लिए निलंबित किया गया है। साथ ही नीमच जिले के समस्त औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि संस्थान से संचालन के दौरान औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम पालन करें एवं एनआरएक्स, नशे के रूप में दुरुपयोग की संभावना बाली दवाइयों के क्रय-विक्रय का रिकॉर्ड नियमानुसार संधारित करें