नीमच | जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा म.प्र.पशु चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 के तहत पशुओं के आहार में आने वाले सभी प्रकार के चारा भूसा घास ज्वार आदि पशु चारे का उपयोग ईट भट्टे में जलाने फैक्ट्रियों में जलाने एवं प्रदेश की सीमा से बाहर निर्यात करने पर तत्काल प्रभाव से 30 जून 2026 तक के लिए प्रतिबंधित लगा दिया गया हैं। इस संबंध में जारी आदेशानुसार सभी प्रकार के भूसा चारा घास कडवी आदि को कोई भी कृषक व्यापारी व्यक्ति या निर्यातक संस्था किसी भी प्रकार के वाहन नाव मोटर ट्रक बैलगाडी एवं रेल्वे अथवा अन्य साधन द्वारा जिले के बाहर बिना कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के निर्यात नहीं करेगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन होने पर म.प्र.पशु चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 के निहित प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। एडीएम बी.एस.कलेश द्वारा 6 मार्च को जारी आदेशानुसार उपसंचालक पशु चिकित्सा नीमच एवं जिले की गौशालाओं के अध्यक्ष, सचिवों एवं पशुपालक किसानों द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि नीमच जिले में चारा भूसा के निर्यात होने व अन्य कारणों से पशुओं के भूसा एवं चारा आदि की कमी होने की आशंका है। अतः जिले में उत्पादित भूसा एवं चारे को पशुओं हेतु पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति एवं उनका संग्रहण करना आवश्यक हैं।