KHABAR : गंभीर अपराध कारित करने वाले एक 20 साल के युवक ग्राम मोया थाना कुकडेश्वर की 03 प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा विधि अनुसार जमानत निरस्त, पढ़े खबर

August 5, 2024, 6:34 pm Technology

गंभीर अपराधों के आदतन आरोपी जो गंभीर अपराध कारित करने के उपरांत जमानत पर सशर्त रिहा होने उपरांत जमानत पर रहते हुए पुनः अपराध कारित करने व जमानत की शर्तों का उल्लघंन करने पर जमानत निरस्ती की कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है उक्त कार्यवाही के तहत् माननीय न्यायालय में आदतन अपराधियों की जमानत निरस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जा रहे है। उक्त तारतम्य में नकबजनी के आदतन आरोपी संजु उर्फ संजय पिता दल्ला उम्र 20 साल निवासी ग्राम मोया थाना कुकडेश्वर के निम्न लिखित अपराधों में जमानत निरस्ती की कार्यवाही की गई। 01 थाना कुकडेश्वर के अपराध कमांक 149/2022 धारा 457,380 भादवि, 02 थाना कुकडेश्वर के अपराध कमांक 128/2022 धारा 457,380 भादवि 03 थाना कुकडेश्वर के अपराध कमांक 145/2022 धारा 457,380 भादवि आरोपी संजु उर्फ संजय पिता दल्ला उम्र 20 साल निवासी ग्राम मोया थाना कुकडेश्वर उपरोक्त अपराधों में जमानत पर होकर, जमानत उपरांत थाना कुकडेश्वर पर अप.क. 34/2024 धारा 457,380 भादवि का पंजीबध्द हुआ है । माननीय न्यायालय द्वारा विधि अनुसार तीनों ही प्रकरणों में जमानत निरस्ती की कार्यवाही दिनांक 03.08.2024 को पारित की गई है। ऐसे आदतन अपराधी जो जमानत पर रहते हुए पुनः अपराध घटित करते है उनके विरूध्द जमानत निरस्ती की कार्यवाही लगातार की जावेगी ।

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