नीमच - आदतन आरोपी बाबू उर्फ इरफान उर्फ समीर पिता रफीक मोहम्मद रंगरेज उम्र 30 साल निवासी जमाई मोहल्ला नीमचसिटी के विरूध्द राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही की जाकर केन्द्रीय जेल इंदोर भेजा गया।
आदतन आरोपी बाबू उर्फ इरफान उर्फ समीर पिता रफीक मोहम्मद रंगरेज उम्र 30 साल निवासी माधवगंज मोहल्ला नीमचसिटी हाल मुकाम जमाई मोहल्ला नीमचसिटी का वर्ष 2014 से निरंतर आपाराधिक गतिविधियो मे संलिप्त होकर गाली गलोच मारपीट करना, अवैध धारदार हथियार लेकर घुमना, लुट कारित करना, एकमत होकर बलवा कारित करना, चोरी की घटना घटित करना एवं साम्प्रदायिक सदभाव बिगाडने का कार्य करने से संबंधित अपराध घटित करता आ रहा था। आरोपी बाबू उर्फ समीर के विरूध्द भारतीय दण्ड विधान के तहत 21 आपराधिक प्रकरण, भारतीय न्याय संहिता के तहत 1 प्रकरण, लघु अधिनियम के तहत - 4 प्रकरण इस प्रकार आरोपी के विरूध्द कुल 26 आपराधिक प्रकरण पंजीबध्द है।
आरोपी की असामाजिक एवं आपराधिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत निरोध मे भेजे जाने हेतु प्रतिवेदन पुलिस द्वारा जिला दण्डाधिकारी नीमच की ओर प्रस्तुत किया गया। जिला दण्डाधिकारी जिला नीमच द्वारा आरोपी बाबू उर्फ इरफान की असामाजिक एवं आपराधिक घटनाओ को घटित किये जाने कि संभावनाओ से इसका स्वच्छंद रूप से रहना लोक व्यवस्था बनाये रखने मे बाधक होने से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत पारित आदेश दिनांक 25.03.2025 के माध्यम से 03 माह के लिए निरोध आदेश पारित किया गया है। आदेश के पालन मे आरोपी अनावेदक बाबू उर्फ इरफान उर्फ समीर को आगामी 03 माह के लिए केन्द्रीय जेल इंदौर मे निरूध्द रखा जावेगा।
जिला दण्डाधिकारी जिला नीमच एवं पुलिस अधीक्षक नीमच द्वारा व्यक्त किया गया है कि असामाजिक एवं आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त आरोपियो के विरूध्द उक्त प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी।