KHABAR: मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजनांतर्गत ज्ञानोदय मल्‍टी स्‍पेशिलिटी हास्‍पिटल अनुबंधित, पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगी उपचार की सुविधा, पढ़े खबर

MP44NEWS March 26, 2025, 3:21 pm Technology

नीमच - पुलिस मुख्‍यालय म.प्र. भोपाल द्वारा नीमच के ज्ञानोदय मल्टी स्‍पेशिलिटी हास्‍पिटल को म.प्र. पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों के बेहतर उपचार का प्रबंध सुनिश्चित किये जाने हेतु एम.ओ.यू. हस्ताक्षर कर अनुबंधित किया गया है। दिनांक 20 मार्च 2025 को किये गये अनुबंध अनुसार ज्ञानोदय मल्‍टी स्‍पेशिलिटी हास्‍पिटल नीमच का पुलिस विभाग के आरक्षक से अति. पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों तथा उनके आश्रितों की जांच,उपचार हेतु इकाई प्रमुख द्वारा रैफरल किये जाने के उपरान्त सी.जी.एच.एस. (CGHS) भोपाल के पैकेज दरों पर उपचार हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा आदेश दिनांक 11 नवंबर 2024 के माध्यम से चिकित्सालय को मान्यता प्राप्त बीमारियों सामान्य चिकित्सा, सामान्य सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, हड्डीरोग, पॉलीट्रॉमा, न्यूरोसर्जरी संबंधी बीमारियों के उपचार करने की मान्यता प्रदाय की गई है। जिसकी मान्यता अवधि दिनांक 11मार्च 2026 तक है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा,कि उपचार उपरांत चिकित्सा देयक ,बिल म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2022 के अंतर्गत भोपाल शहर के लिए निर्धारित सी.जी.एच.एस. (CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME) दरों अनुसार ही तैयार कर संबंधित इकाई को प्रस्तुत किये जाएगे। पुलिस महानिरीक्षक (कल्‍याण)पुलिस मुख्‍यालय भोपाल डॉ. अंशुमन अग्रवाल ने बताया कि, चिकित्सालय जिन बीमारियों के उपचार हेतु राज्य शासन से मान्यता प्राप्त नहीं है., पुलिसकर्मियों (भा.पु.से.सहित) द्वारा कराये गए ऐसी बीमारियों के उपचार भी शासन द्वारा निर्धारित सी.जी.एच.एस. दरों पर ही किया जाएगा, जिससे पुलिसकर्मियों को शत् प्रतिशत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्राप्त हो सकें। म.प्र. पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अपेक्षित हो तो दूरभाष नम्बर 0755-2443529 पर संपर्क किया जा सकता है।

Related Post

window.OneSignal = window.OneSignal || []; OneSignal.push(function() { OneSignal.init({ appId: "6f6216f2-3608-4988-b216-8d496a752a67", }); });