KHABAR: जोधपुर रेप केस में आसाराम को फिर मिली अंतरिम जमानत, हाईकोर्ट ने 1 जुलाई तक दी राहत, पहले भी 14 जनवरी से 31 मार्च तक दी थी जमानत, पढ़े खबर

MP 44 NEWS April 7, 2025, 3:14 pm Technology

जोधपुर - जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट से भी राहत मिली है। कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत 1 जुलाई तक बढ़ा दी है। हाईकोर्ट ने आसाराम को सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्व में जारी शर्तों का पालन करने के लिए कहा है। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार की खंडपीठ में सोमवार को सुनवाई हुई। बता दें कि 31 मार्च तक के लिए मिली अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने पर 1 अप्रैल को आसाराम से जेल में सरेंडर कर दिया था। उसी रात वह प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो गया था और अभी भी वहीं पर भर्ती है। ये फोटो 1 अप्रैल की है, जब अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद आसाराम ने जोधपुर जेल में सरेंडर किया था। सुप्रीम कोर्ट की शर्त का उल्लंघन करने पर किया सवाल आसाराम के वकील निशांत बोड़ा ने बताया- मामले में 2 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। पीड़िता के वकील पीसी सोलंकी ने आसाराम पर सुप्रीम कोर्ट की प्रवचन नहीं करने की शर्त का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने आसाराम से शपथ पत्र पेश करने को कहा था। निशांत बोड़ा ने बताया- कोर्ट में आज शपथ पत्र पेश किया। कोर्ट ने सवाल किया कि आसाराम ने अंतरिम जमानत मिलने के बाद प्रवचन किए या नहीं? वहीं पीड़िता की ओर से भी एफिडेविट मांगा गया। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए अंतरिम जमानत के निर्देशों का उल्लंघन किया है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है आसाराम अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने के बाद 1 अप्रैल को दोपहर डेढ़ बजे आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर किया था। यहां करीब 10 घंटे रुकने के बाद रात 11:30 बजे पाली रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल (आरोग्यम) में शिफ्ट किया गया था। यहां से आसाराम 3 अप्रैल को एम्स में फॉलोअप चेकअप के लिए भी गया था और शाम को जांच कराने के बाद वापस आरोग्यम लौट गया था। तब से आसाराम यहीं पर भर्ती है। गुजरात हाईकोर्ट से 28 मार्च को मिली 3 महीने की अंतरिम जमानत इससे पहले आसाराम को 28 मार्च को गुजरात हाईकोर्ट से दूसरी बार 3 महीने की अंतरिम जमानत मिली थी। इसी आधार पर 1 अप्रैल को राजस्थान हाईकोर्ट खुलने पर आसाराम के वकील निशांत बोड़ा ने पूर्व में दायर आवेदन पर अर्जेंट सुनवाई का आग्रह किया था। उस पर कोर्ट ने 2 अप्रैल को सुनवाई की। करीब आधे घंटे तक चली सुनवाई में आसाराम द्वारा प्रवचन किए जाने के आरोप सामने आने पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को करना तय किया था। 11 साल 4 महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद आसाराम को जोधपुर स्थित अपने आश्रम में टहलते हुए देखा गया था। आसाराम 2 रेप केस में दोषी ठहराया गया जोधपुर: जोधपुर के मणाई आश्रम में नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से 2 सितंबर 2013 को गिरफ्तार किया था। 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आसाराम को इस मामले में 14 जनवरी को राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 मार्च तक की अंतरिम जमानत दी थी। अब एक बार फिर कोर्ट ने उसे 3 महीने की अंतरिम जमानत दे दी। गांधीनगर: आसाराम के खिलाफ गुजरात के गांधीनगर में आश्रम की एक महिला ने रेप का मामला दर्ज करवाया था। कोर्ट ने 31 जनवरी 2023 को इस मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आसाराम को इस मामले में 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक की अंतरिम जमानत दी थी। 28 मार्च को गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को फिर 3 महीने की अंतरिम जमानत दे दी।

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