नीमच | जिले के सभी राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करें, कि किसी भी राजस्व न्यायालय में तीन माह से अधिक कोई भी राजस्व प्रकरण लंबित ना रहे। सभी राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों का निराकरण 90 प्रतिशत से अधिक रहे। यह निर्देश कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक में अविवादित नामांतरण, बंटवारा, विवादित नामांतरण, बंटवारा व अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण की तहसीलवार समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में एडीएम लक्ष्मी गामड़, बी.एस.कलेश, एसडीएम प्रीती संघवी, किरण आंजना, डिप्टी कलेक्टर चंद्र सिह धार्वे, पराग जैन एवं मयूरी जोक सहित सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने रिकार्ड दुरस्ती के प्रकरणों में सभी तहसीलदारों को 15 दिन में एसडीएम को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा, कि अधिनस्थ न्यायालयों से अधिकतम 15 दिवस में रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत हो जाए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को राजस्व प्रकरणों का निराकरण 85 प्रतिशत करने तथा बंटवारा से संबंधित प्रकरणों में पटवारी से अधिकतम एक माह में अनिवार्य रूप से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी तहसीलदारों को प्रकरणों की सूची बनाकर, पटवारी से रिपोर्ट प्राप्ति की नियमित मानीटरिंग करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने युवा कृषकों को उनके कार्य का मानदेय अविलंब भुगतान करने के निर्देश भी दिए। उन्होने एस.एल.आर.नीमच को अब तक मानदेय का भुगतान नहीं करने पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। यदि सात दिवस में सभी युवा कृषकों का मानदेय का भुगतान नहीं होता है, तो एस.एल.आर. के विरूद्ध का सख्त कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने 10 दिवस में फसल गिरदावरी का कार्य पूर्ण करने के निर्देश सभी तहसीलदारों को दिए।