KHABAR : त्यौहारों के दौरान सोशल मीडिया उपयोग के सम्बन्ध में एडवाइजारी, पढ़े MP44 NEWS की खबर

MP44 NEWS September 4, 2025, 7:59 pm Technology

गैर-कानूनी गतिविधियों का हिस्सा ना बनें। ऐसा कोई कृत्य ना करें जो कानूनी रूप से विधि विरूद्ध है। किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने वाले एवम् शांति व्यवस्था भंग करने वाले मैसेज को सोशल मीडिया प्लेटफार्म (Facebook/Whatsapp/ Instagram/Other Social Media) पर प्रसारित ना करें। सभी Whatsapp ग्रुप एडमिन अपने ग्रुप में जुड़े सभी सदस्यों को समझाईश देवे कि ग्रुप में साम्प्रदायिक्ता के संबंध में भ्रांति फैलाने वाले मैसेज अथवा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक पोस्ट, टिप्पणी ना करें और ना ही फॉरवर्ड या शेयर करें। आपकी सभी ऑनलाईन गतिविधियाँ पुलिस की निगरानी में है यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी पोस्ट या टिप्पणी करते पाया गया तो उसके विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं भारतीय दण्ड विधान की धाराओं के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। अगर कोई भी व्यक्ति आपत्ति जनक पोस्ट शेयर / फॉरवर्ड करते पाया गया जाता है तो शेयर/फॉरवर्ड करने वाले के साथ-साथ ग्रुप एडमिन पर भी कानूनी कार्यवाही की जावेगी। किसी भी प्रकार की पुरानी हिंसात्मक पोस्ट को देखकर भ्रमित ना होवे और उसे किसी अन्य व्यक्तियों के साथ शेयर ना करे जिससे शांति व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ें। सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्वों द्वारा वायरल की जाने वाली असत्य अफवाहो पर ध्यान ना दे। फेसबुक/इंस्टाग्राम / ट्वीटर या अन्य सोशल मीडिया आदि पर ऐसी कोई भी आपत्तिजनक गतिविधि दिखाई दे तो तत्काल 07423-228000, 7049101042 अथवा 100 नम्बर या अपने नजदीकी पुलिस थाने पर सूचना देवे। यदि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा उक्त कृत्य किया जाता है तो जिला दण्डाधिकारी महोदय के आदेशानुसार भ्रामक जानकारी फैलाने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था बनाए रखने में नीमच पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग कर एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देवे।

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