जिले के समस्त खाद्य निर्माण एवं पैककर्ता आदि प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधान अंतर्गत FSAAI के FOSCOS पोर्टल पर अपने खाद्य प्रतिष्ठान का वार्षिक रिटर्न (ANNUAL RETURN) ऑनलाइन प्रोर्टल पर वर्ष के 31 मई तक सबमिट करना अनिवार्य है, निर्धारित तिथि के पश्चात एनुअल रिटर्न सबमिट करने पर नियमानुसार पेनल्टी लगने का प्रावधान है । सभी खाद्य प्रतिष्ठान जो खाद्य निर्माता, पेककर्ता को निर्देशित किया जाता है कि जिन खाद्य प्रतिष्ठानों ने वित्तीय वर्ष 2024- 25 का वार्षिक रिटर्न अभी तक अपलोड नहीं किया वो अविलंब अपने खाद्य प्रतिष्ठान का वार्षिक रिटर्न पोर्टल https://foscos.fssai.gov.in/annualreturn/ पर ऑनलाइन सबमिट करे