शाहपुरा इलाके में अप्रैल 2021 में युवक की बेरहमी से हत्या करने वाले आठ आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों को 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। आरोपियों में दो महिलाएं भी शामिल हैं, जो मां-बेटी हैं।
सुअर पकड़ने वाले जाल में फंसा कर युवक को गिराया, फिर मार दिया
हबीबगंज मल्टी में रहने वाले मोहम्मद आसिफ ने 30 अप्रैल 2021 को शाहपुरा थाने में सूचना दी थी। उसने बताया था कि वह अपने छोटे भाई तौसिफ (22) के साथ परिचित के घर दावत खाने गया था। रात करीब 8 बजे दोनों बाइक से लौट रहे थे। 12 नंबर आंगनवाड़ी के सामने मल्टी व उसके आसपास रहने वाले सावन धारू, रोहित वरदेल, राजा वरदेल, शुभम गिरि, आकाश उर्फ चीनू, सुदा उर्फ विजय ढाकसे ने रास्ता रोक लिया। उन्होंने बाइक से उतारते हुए तौसिफ पर हमला कर दिया। रोहित वरदेल ने सुअर पकडने वाले फंदे से तौसिफ का गला फंसाकर गिरा दिया। राजा नाम के लड़के ने बके से तौसिफ के सिर में पीछे तरफ मारा। भाई वहीं पर गिर गया, तो सावन धारू उर्फ सागर ने तौसिफ के पेट, सीने व गले में चाकू मारा। उनके साथी शुभम गिरि गोस्वामी, चीनू उर्फ आकाश और विकास ढाकसे ने तौसिफ लात और मुक्कों से मारा। इस दौरान सुधा गोस्वामी ने पत्थर उठाकर तौसिफ के सिर पर पटक दिया। सुधा की मां शीला बोली- इसे जान से मार दो। खत्म कर दो। आसिफ ने कहा- वह आरोपियों को जानता था।
सुधा के भाई का तौसिफ से विवाद था
आसिफ ने बताया था कि सुधा के भाई व सावन धारू से कुछ दिन पहले तौसिफ का विवाद हुआ था। उनके बीच मामूली बात को लेकर झगड़ा हो गया था। राजीनामा हो जाने से किसी ने भी रिपोर्ट नहीं की थी। इसी बात को लेकर इन्होंने भाई तौसिफ की हत्या कर दी।
इन आरोपियों को हुई सजा
1. सावन धारू उर्फ सागर। उम्र 21 साल। निवासी- ब्लाक 81, जी 5 मल्टी इन्द्रा नगर।
2. रोहित वरदेल। उम्र 24 साल। निवासी-झुग्गी 105 गुलाब नगर शाहपुरा।
3. राजा उर्फ बवंडर। उम्र 21 साल। निवासी-सदर।
4. शुभम गिरि गोस्वामी। उम्र 19 साल। निवासी-मल्टी इन्द्रा नगर।
5.शुदा उर्फ विजय ढाकसे। उम्र 20 साल। निवासी-मल्टी इन्द्रा नगर।
6. आकाश उर्फ चीनू वरदेल। उम्र 25 साल। निवासी-गुलाब नगर शाहपुरा।
7. सुधा गोस्वामी पत्नि आलोक गोस्वामी। उम्र 30 साल। मल्टी इन्द्रा नगर।
8. शीला बाई। उम्र 50 साल। मल्टी इन्द्रा नगर।