KHABAR : एक बार गुनाह करने के बाद दोबारा दोहराया उसी को, न्यायालय ने सुनाया फैसला, जमानत की निरस्त, पढ़े खबर

MP44NEWS September 10, 2024, 7:29 pm Technology

नीमच - गंभीर अपराधों के आदतन आरोपी जो गंभीर अपराध कारित करने के उपरांत जमानत पर सशर्त रिहा होने उपरांत जमानत पर रहते हुए पुनः अपराध कारित करने व जमानत की शर्तों का उल्लघंन करने पर जमानत निरस्ती की कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है उक्त कार्यवाही के तहत् न्यायालय में आदतन अपराधियों की जमानत निरस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जा रहे है। उक्त तारतम्य में थाना मनासा के अपराध क्रमांक 550/2022 धारा 363,354,308,511 भादवि 7,8,11 (Vi), 12 पोक्सो एक्ट में आरोपी विष्णु मेघवाल की दिनांक 22.12.2022 को न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया था। आरोपी द्वारा जमानत पर रिहा होने के उपरांत जमानत की शर्तों का उल्लघन करते हुए पुनः इसी आशय का अपराध थाना कुकडेश्वर क्षेत्र में कारित किया है जिस पर थाना कुकडेश्वर पर अपराध क्रमांक 170/2023 धारा 354,506 भादवि 7,8 पोक्सो एक्ट के तहत् पुनः पंजीयन किया गया है। आरोपी विष्णु पिता रामचन्द्र मेघवाल नि० घोटापिपलिया मनासा द्वारा बालिका से संबधी गंभीर अपराध में जमानत पर होते हुए पुनः बालिका से संबधित गंभीर अपराध कारित करने के कारण न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनासा जिला नीमच द्वारा विधि अनुसार उक्त प्रकरण में जमानत निरस्ती की कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है । ऐसे आदतन अपराधी जो जमानत पर रहते हुए पुनः अपराध घटित करते है उनके विरूध्द जमानत निरस्ती की कार्यवाही लगातार की जावेगी ।

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