नीमच | अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड मनासा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग 6(4) के तहत दो पीडित परिवारों को पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने पर 8 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। एसडीएम मनासा किरण आंजना द्वारा रामपुरा निवासी गोलू पिता नीरज रसानिया की पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने पर मृतक के वारिस नीरज पिता गंगाराम को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
इसी तरह रामपुरा निवासी शेख समीर पिता शेख सलीम की पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने पर मृतक की वारिस परबीन बी पति शेख सलीम को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृति की गई है। तहसीलदार रामपुरा द्वारा आर्थिक सहायता का प्रकरण तैयार कर, स्वीकृति के लिए एसडीएम मनासा को प्रस्तुत किया गया था।