मंदसौर - में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ने 23 वर्षीय महावीर वैष्णव को डोडाचूरा तस्करी के मामले में दोषी ठहराते हुए 12 साल की सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार 31 मई 2020 को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर महू-नीमच हाईवे पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान एक ट्रक को रोका गया, जिस पर "बालाजी कोच" लिखा हुआ था। ट्रक की तलाशी लेने पर खाद के कट्टों के नीचे 20 क्विंटल डोडाचूरा बरामद हुआ। महावीर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत हुआ मामला दर्ज पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष के सबूतों के आधार पर न्यायालय ने महावीर को दोषी ठहराया। विशेष लोक अभियोजक दीपक जमरा ने इस मामले का सफलतापूर्वक संचालन किया।