BIG_NEWS : महाकाल मंदिर अन्न-क्षेत्र के पूर्व प्रभारी सहित 3 को उम्रकैद, मामला सुरक्षा गार्ड के सनसनीखेज हत्याकांड का, डीएनए रिपोर्ट और कॉल रिकॉर्डिंग से सच आया सामने, पढ़े खबर उज्जैन - महाकाल मंदिर के सुरक्षा गार्ड की हत्या के मामले में 3 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। जिला कोर्ट ने महाकाल मंदिर अन्न क्षेत्र के प्रभारी रहे निनाद काले, सुरक्षाकर्मी भावना खेड़वनकर और सुनील शर्मा को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। एक आरोपी को दोषमुक्त किया गया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपियों को सजा दिलाने में डीएनए रिपोर्ट सबसे अहम रही। चाकू मारने के दौरान सुरक्षा गार्ड के हाथ में सुनील के बाल आ गए थे। पुलिस ने इन्हीं बालों के सहारे तीनों को उम्रकैद की सजा तक पहुंचा दिया। घर के पास चाकू मारकर की थी हत्या 22 अक्टूबर 2021 की रात करीब 11 बजे उज्जैन की महाकाल थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि महाकाल मंदिर के सुरक्षा गार्ड दिनेश मराठा (41) की 2 बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना नृसिंह घाट के पास गोंड बस्ती में दिनेश के घर के पास की है। दिनेश और उसकी पत्नी भावना महाकाल मंदिर में सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी थे। पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए कई लोगों से पूछताछ की। आखिर में डीएनए रिपोर्ट और कॉल रिकॉर्डिंग से सच सामने आया। दरअसल, अवैध संबंध को लेकर सुरक्षा गार्ड की हत्या की गई थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी भावना, उसके प्रेमी निनाद काले (महाकाल मंदिर अन्न क्षेत्र का प्रभारी ), सुनील शर्मा और रोहित सिंह को गिरफ्तार किया था। करीब 3 साल चले केस में अवैध संबंध के चलते हत्या की बात साबित होने पर कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए निनाद काले, भावना और सुनील शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि रोहित सिंह के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिलने से उसे बरी कर दिया गया।