KHABAR: सुआखेड़ा में बगैर अनुमति के नलकूप खनन करने पर ड्रिलिंग मशीन जप्त, तहसीलदार जावद ने की कार्रवाई, पढ़े खबर

MP 44 NEWS May 23, 2025, 2:55 pm Technology

नीमच - कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन एवं एसडीएम जावद प्रीति संघवी के आदेशानुसार तहसीलदार नवीन गर्ग द्वारा ग्राम सुआखेडा मे सर्वे नं. 1845 रकबा 0.250 हेक्टर ख्यालीराम पिता नानुराम डांगी के खेत पर अवैध रूप से नलकूप खनन करने पर ड्रिलिंग मशीन क्रमांक आर जे 09ईऐ 4665 एवं सपोर्टिंग मशीन आर जे 09 ई ऐ 4637 को जप्त किया गया है। इस ड्रिलिंग मशीन का संचालन महेंद्रसिंह राजपूत व कालु मीना द्वारा किया जा रहा था। मौके पर उक्त कार्य रामसिंह पिता भगवतसिंह राठौर प्रबंधक द्वारा किया जाना पाया गया। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर नीमच द्वारा जिले में पेयजल संरक्षण हेतु जारी आदेश दिनांक 03/04/2025 द्वारा नलकूप खनन पर 30 जून 2025 तक प्रतिबंध लगाया गया है। जिसका उल्लंघन करने पर उक्त मशीन को जप्त किया कर थाना प्रभारी जावद के परिसर जावद मे सुपुर्दगी मे दिया गया है। मौके पर राजस्व एवं पुलिस दल के सदस्यों राजस्व निरीक्षक दिलीप सिंह चुण्डावत, म पटवारी पंकज तोमर, हेड कांस्टेबल चितरंजन पाण्डेय एवं आरक्षक नितीन छाबड़ा द्वारा कार्यवाही की गई। यह जानकारी तहसीलदार जावद नवीन गर्ग द्वारा दी गई।

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