नीमच - जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नवीन निर्देशों के अनुसार कक्षा 9 वीं से महाविद्यालय स्तर तक अध्ययनरत विद्यार्थियों जिन्हें केन्द्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (वार्षिक पारिवारिक आय सीमा रूपये 2.50 लाख से कम) का लाभ प्राप्त होता है, उन्हें वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नेषनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाइम रजिस्टशन कराना अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों द्वारा एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लिए जाने के बाद भविष्य में भी आगामी कक्षाओं में इसी नंबर के आधार पर छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा, जिसके लिये पृथक से पुनः वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता होगी।
यह जानकारी देते हुए राकेश कुमार राठौर, जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग, जिला नीमच द्वारा बताया गया कि इस संबंध में आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल द्वारा निदेश प्रसारित किये गये हैं। राठौर ने बातया कि कक्षा 9 वीं से महाविद्यालय स्तर तक अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण में विद्यार्थियों को नेशनल स्कॉलरषिप पोर्टल की वेबसाइट से अथवा मोबाइल पर एनएसपी ओटीआर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर उसमें आवश्यक जानकारी दी जाकर रेफरेंस नंबर प्राप्त करना होगा। द्वितीय चरण में एनएसपी ओटीआर एप एवं आधार फेस आरडी सर्विस एप डाउनलोड कर रेफरेंस नंबर के माध्यम से ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना होगा। एमपीटास्क पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन करते समय विद्यार्थी को ओटीआर नंबर दिया जाना अनिवार्य होगा।
राठौर ने कक्षा 9 वीं से महाविद्यालय स्तर तक अध्ययनरत जिले के सभी जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों से नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराने का अनुरोध किया है।