नीमच - एसडीएम जावद प्रीती संघवी द्वारा कानून व्यवस्था की ड्यूटी में लापरवाही बरतने और वरिष्ठ के आदेशों की अवहेलना करने पर म.प्र.सिविल सेवा आचरण (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत सरवानिया महाराज के पटवारी पुष्कर नायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन काल में नायक का मुख्यालय तहसील कार्यालय जावद रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निवार्हन भत्ता देय होगा।