नीमच. चेक बाउंस के मामले में नीमच के ठेकेदार दिनेश पिता केदार सिंह यादव को प्रथम श्रेणी न्यायाधीश पुष्पा तिलंगाम द्वारा छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी दिनेश यादव ने 21 दिसंबर 2018 को हुड़को कॉलोनी निवासी पुरुषोत्तम पिता जगदीश मंगल से परिवारिक कार्य और बाजार का कर्ज उतारने के लिए एक लाख रुपए का नकद उधार के रूप में लिए थे। रुपए लेने के साथ ही आरोपी दिनेश यादव ने आईबीआई बैंक चेक दिया था जो निर्धारित अवधि में पुरुषोत्तम मंगल द्वारा अपने यूनियन बैंक आफ इंडिया नीमच की शाखा पर लगाया तो चेक बाउंस हो गया। बाद में फरियादी पुरुषोत्तम मंगल द्वारा रुपयों की मांग की गई तो देने से साफ इंकार कर दिया गया। बाद में फरियादी पुरुषोतम मंगल द्वारा अधिवक्त प्रवीण मित्तल के माध्यम से प्रथमश्रेणी न्यायालय में चेक अनादरण का परिवाद दायर किया गया। करीब पांच साल चली सुनवाई के बाद चेक अनारण प्रकरण में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश द्वारा आरोपी दिनेश पिता केदार सिंह यादव को छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 20 हजार रुपए प्रतिकार राशि देने के भी आदेश दिए और नहीं देने पर एक माह की सजा भी सुनाई गई। ठेकेदार दिनेश यादव फरार , कोर्ट ने किया जारी किया वारंट अधिवक्ता प्रवीण मित्तल ने बताया कि सजा के समय ठेकेदार दिनेश यादव कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ और फरार रहा। ऐसे में कोर्ट ने वारंट जारी किया है। अभी आरोपी फरार चल रहा है। कोर्ट ने आरोपी को पांच हजार रुपए व्यय भी देने के आदेश दिए हैं, नहीं देने पर 15 दिन के सश्रम कारावास की भी सजा सुनाई है।