जिले में उर्वरक एवं पौध संरक्षण औषधि गुण नियंत्रण के तहत निरीक्षण में अनियमितताएं पाये जाने एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 व कीटनाशी अधिनियम 1968 का उल्लंघन किये जाने वाले विक्रेताओं के पंयीयन निलंबित किये गये है, जिसमें वि.ख. जावद के 02 उर्वरक विक्रेता तनिष्का खाद बीज भंडार, बेंगु झांतला रोड़ कुंवरजी की खेड़ी एवं धाकड़ खाद बीज भंडार, कदवासा चौराहा, कदवासा का उर्वरक लायसेंस निलंबित किया गया है। इसी प्रकार वि.ख. मनासा के 02 कीटनाशक विक्रेता-पाटीदार एग्रो केमिकल्स, मंडी गेट मनासा एवं पाटीदार बीज भंडार, मंडी गेट मनासा का कीटनाशी लायसेंस निलंबित किया गया है। उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला-नीमच भगवानसिंह अर्गल द्वारा बताया गया कि जिले में गुण नियंत्रण की कार्यवाही निरंतर जारी है एवं कृषकों को गुणवत्तायुक्त कृषि आदान सामग्री (उर्वरक / बीज / कीटनाशक) की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु विभाग निरंतर प्रयासरत है।