हिमांशु चंद्रा कलेक्टर जिला नीमच के निर्देशानुसार आज दिनांक 21/08/2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग नीमच की टीम जिसमें आर एन दिवाकर जिला आपूर्ति अधिकारी, विजय निनामा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं जितेन्द्र नागर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा पेट्रोल एवं गैस के विरुद्ध व्यावसायिक उपयोग एवं मिलावट संबंधित कार्यवाही की गई जिसके विरुद्ध जांच दल द्वारा पेट्रोल में पानी की शिकायत की जांच मेसर्स श्री निवास सावन वाला एण्ड सन्स कंपनी बीपीसीएल भाटखेड़ा स्थित पेट्रोल पम्प के संचालक शैलेन्द्र पिता कृष्णकुमार पोरवाल 05 शास्त्री नगर नीमच की जांच में पानी मिलने के कारण एवं पेट्रोल के स्टॉक में अंतर होने के कारण 3223 लीटर पेट्रोल जप्त किया जाकर पम्प को सील कर विक्रय रोका गया संबंधितों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही हैं। व्यापारियों/होटल/हलवाई/संस्थानों/पेट्रोल पम्प को सूचित किया जाता है कि अवैध रूप से गैस रिफलिंग एवं घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग तथा मिलावटी कार्य करने वालों पर सतत निगरानी रखी जाकर संबंधितों के विरुद्ध आवश्यक वृस्तु अधिनियिम के तहत कड़ी कार्यवाही की जावेगी।