नीमच - एडीएम लक्ष्मी गामड व्दारा पुलिस थाना जावद के अपराध क्र.292/2024 धारा 4,6,9(1) म.प्र.गौवंश अधिनियम 2004 एवं म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम के तहत आदेश पारित कर दो प्रकरणों में जप्तशुदा वाहन शासन हित में राजसात करने का आदेश जारी किया गया है। एडीएम व्दारा थाना जावद के अपराध क्रमांक 292/2024 में जप्त पिकअप वाहन क्र.आर.जे.08जी.ए. 6594 एवं उसमें ले जाए जा रहे तीन नग गौवंश को शासन हित में राजसात करने का आदेश जारी किया है। इसी तरह थाना जावद के अपराध क्रमांक 192/2024 पशुओं के प्रति क्रुरता अधिनियम 1960 के प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टाटा ट्रक क्रमांक आर.जे.21 जी.सी. 8855 एवं उसमें परिवहन कर ले जाए जा रहे 23 नग गौवंश को शासन हित में राजसात करने का आदेश जारी किया गया है।