BIG_NEWS : अनियमितता बरतने पर मनासा एसडीएम ने किया पटवारी को निलंबित, पढ़े खबर

MP44NEWS September 26, 2024, 11:55 am Technology

नीमच - दिनांक 23.09.24 एवं अनुविभागीय अधिकारी, जावद के पत्र कमांक 7060 / स्थापना / 24 जावद, दिनांक 11.09.24 में बताया प्रतिवेदित किया गया है कि सुरेन्द्रसिंह चुण्डावत, पटवारी द्वारा तहसील सिंगोली में कार्यरत् रहते रकबा बड़ाने एवं नया खाता कायम करने के संबंध में तहसीलदार, सिंगोली के प्रतिवेदन अनुसार तहसीलदार को बिना बताये एवं अंधेरे में रखकर पखवाड़े व अभियान का अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से विभिन्न सर्वे नंबर में बड़ी चालाकी से रकबा बड़ाकर एवं नये व्यक्तियों के खाते सृजित करके शासन के शासकीय दस्तावेजों में अर्थात् खसरा में फेरफार एवं अनुचित परिवर्तन किया गया ऐसा विस्तृत रूप से बताया। कलेक्टोरेट, नीमच के उक्त पत्र दिनांक 23. 09.24 के पालन में चुण्डावत को निलंबित किया जाना हैं। अतएव इस प्रकार सुरेन्द्रसिंह चुण्डावत, वर्तमान मौजा पटवारी, चैनपुरियाब्लाक, प.ह.नं.90, तहसील-रामपुरा, तत्कालीन पटवारी, तहसील-सिंगोली के द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही / उदासीनता एवं अनियमितता बरतने के फलस्वरूप प्रथम दृष्ट्या मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियत्रंण तथा अपील) नियम- 1966 के नियम 9 में निहित प्रावधान के तहत इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। साथ ही घटना उपखण्ड क्षेत्र जावद, तहसील- सिंगोली की है इसलिए के विरूद्ध आरोप पत्रादि तैयार करवाकर 07 (सात) दिवस में इस कार्यालय में भिजवाने की अपेक्षा की जाती है, ताकि समयावधि में संबंधित को निर्वाह कराये जा सके। निलबंन अवधि में सुरेन्द्रसिंह चुण्डावत का मुख्यालय तहसील कार्यालय मनासा रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

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