नीमच - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिले में दर्ज प्रकरणों में पीड़ित को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न दस्तावेजों की प्रक्रिया की पूर्ति हेतु संबंधित सभी विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करें जिससे कि प्रकरणों की स्वीकृति एवं राहत राशि का समय-सीमा में पीड़ित को भुगतान किया जा सके। यह निर्देश सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक में कलेक्टर नीमच हिमांशु चन्द्रा द्वारा सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिये गए। बैठक में अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत राहत प्रकरणों की जानकारी जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण राकेश कुमार राठौर, ने दी। बैठक में अशासकीय सदस्य हेमंत हरित, रतनलाल मालावत, जिला लोक अभियोजन अधिकारी जगदीश चौहान, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चंद्र प्रकाश नाफडें विशेष लोक अभियोजक केपीएस झाला, थाना प्रभारी अजाक श्रीमती शब्बी मेव, एवं विभागीय अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे।