नीमच - थाना बघाना के अपराध क्रमांक-252/2024, धारा 4,6,9 6ए/9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 तथा 4(1),6(क),6(ख)(1),10 म.प्र. कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम एवं 11(1)(डी),11(1)(एफ) पशु क्रुरता अधिनियम एवं धारा 66, 192ए मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड़ द्वारा आदेश पारित कर प्रकरण में जप्तशुदा आयशर वाहन क्रमांक- पी.बी.22 के.4097 तथा उसमें क्रूरतापूर्वक परिवहन कर ले जाए जा रहे कुल 10 नग गाय कैडे़ को मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 व 11(घ) पशु परिरक्षण अधिनियम व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 के उल्लंघन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध नियम के तहत शासन हित में राजसात किया गया है।