रतलाम के जावरा-नीमच फोरलेन पर परवलिया गांव में प्रशासन ने बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान 33 मकानों पर जेसीबी चलाकर अवैध निर्माण तोड़े गए। यह सभी मकान फोरलेन की सीमा से सटे थे। आज हुई कार्रवाई से कई पहले भी कई बार मकान मालिकों को नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने अवैध निर्माण नहीं हटाए। जिसके बाद बुधवार को प्रशासन के अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ सख्ती से कार्रवाई की। दरअसल, एमपीआरडीसी के नियमानुसार फोरलेन की सेंटर लाइन से 40 मीटर दायरे में कोई भी बिल्डिंग बिना अनुमति नहीं बन सकती। सेंटर लाइन से 22.5 मीटर आरओडब्ल्यू (राइट ऑफ वे) रहता है। ये अधिग्रहित भूमि कहलाती है। टू लेन की स्थिति में यह 16 मीटर रहता है। इसी नियम से प्रशासन ने अवैध निर्माण से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। जावरा एसडीएम त्रिलोचन गौड़ समेत प्रशासन और पुलिस के अधिकारी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन की सख्ती के कारण किसी की नहीं चली।