BIG_NEWS : चैतन्‍य महादेव मंदिर में अण्डा और मछली फेकने वाले आरोपियों पर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा का कड़ा एक्शन, समीर, कामील और इरफान पर रासुका के तहत की गई बड़ी कार्यवाही, पढ़े खबर

MP44NEWS November 7, 2024, 6:32 pm Technology

नीमच - जिला दण्‍डाधिकारी हिमांशु चंद्रा द्वारा राष्‍ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा 3(2) के तहत तीन आरोपियों को तीन माह की अवधि के लिए सेंट्रल जेल इंदौर निरोध में लिए जाने का आदेश जारी किया गया है। बघाना निवासी आरोपी मोहम्‍मद समीर पिता मेहमुद कुरेशी, कामील पिता सलीम कुरेशी एवं आरोपी इरफान ऊर्फ भेया पिता मोहम्‍मद असलम कुरेशी थाना बघाना के द्वारा जुना बघाना स्थित चैतन्‍य महादेव मंदिर में अपवित्र वस्‍तु फेंककर मंदिर को दुषित करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय दण्‍डाधिकारी नीमच द्वारा प्रस्‍तुत प्रतिवेदन के आधार पर उक्‍त तीनों आरोपियों को तीन माह की अवधि के लिए आदेश जारी किया गया है। डी.एम. द्वारा उक्‍त आदेश बघाना क्षेत्र में लोक शांति एवं सुरक्षा व्‍यवस्‍था को ध्‍यान में रखते हुए जारी किया गया है।

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