नीमच - ए.डी.एम. श्रीमती लक्ष्मी गामड़ द्वारा थाना कुकड़ेश्वर के अपराध क्रं.235/2024 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 तथा म.प्र. कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम एवं पशु क्रुरता अधिनियम के प्रकरण आदेश पारित कर जप्त महिन्द्रा पिकअप वाहन क्रं. एम.पी.04.जी.ए.5011 उसमें क्रूरतापूर्वक ले जाए जा रहे कुल 8 नग गाय के कैड़े (गौवंश) को मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 व पशु परिरक्षण अधिनियम व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 के उल्लंघन के फलस्वरूप शासन हित में राजसात करने का आदेश जारी किया गया है।