नीमच | कलेक्टर हिमाशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के तीन प्रकरणों में कुल एक लाख 4 हजार 194 रूपये की शास्ति अधिआरोपित की गई है। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक अवैध खनिज परिवहनकर्ता वाहन मालिक संजय कुमार पिता सुरेशचंद्र पांडया निवासी 207 गुर्जर मोहल्ला खोर तहसील जावद द्वारा एमसेण्ड का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 2250 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 44 हजार 444 रूपये इस प्रकार कुल 46694 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं। अनावेदक अवैध खनिज परिवहनकर्ता वाहन मालिक रणसिह पिता जुझारसिह निवासी आंत्रीखुर्द तहसील मल्हारगढ द्वारा रैत का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 3750 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रूपये इस प्रकार कुल 28750 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं। इसी तरह अनावेदक अवैध खनिज परिवहनकर्ता वाहन मालिक सुनिल पिता शंकरलाल भाटी निवासी मनासा खुर्द तहसील मल्हारगढ द्वारा रैत का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 3750 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रूपये इस प्रकार कुल 28 हजार 750 रूपए, इस प्रकार तीन प्रकरणों में कुल एक लाख 4 हजार 194 रूपये की शास्ति अधिरोपित की हैं। खनिज विभाग द्वारा खनिज के अवैध परिवहन पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कलेक्टर न्यायालय नीमच में प्रस्तुत किए गए थे।