नीमच | जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा एवं अपर कलेक्टर बी.एस.कलेश के निर्देशानुसार, अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधी प्रशासन नीमच डॉ.दिनेश प्रसाद के मार्गदर्शन में खाद्य एवं प्रशासन नीमच की टीम द्वारा रामपुरा में संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आकस्मिक निरीक्षण किए गए एवं निरीक्षण उपरांत जांच के नमूने लिए गए एवं उक्त अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किए गए। विवरण इस प्रकार है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी ने बताया, कि फर्म लक्की भोजनालय बुरहानी हॉस्पिटल के पास रामपुरा जिला नीमच का आकस्मिक निरीक्षण कर मौके पर विक्रय हेतु भंडारीत खाद्य पदार्थ आटा एवं तुवर दाल के नमूने जांच हेतु लिए गए एवं मौके पर मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, FSSAI ट्रेनिंग प्रमाण पत्र एवं खाद्य पंजीयन प्रदर्शित नहीं होने पर उक्त अधिनियम की धारा 32 का नोटिस जारी किया गया। फर्म दुआ किराना बस स्टैंड रामपुर का आकस्मिक निरीक्षण कर मौके पर विक्रय हेतु भंडारित खाद्य पदार्थ पोहा एवं मैदा के नमूने जांच हेतु लिए गए। फर्म मानकचंद - नाथूलाल धान मंडी रामपुरा का आकस्मिक निरीक्षण कर विक्रय हेतु भंडारीत खाद्य पदार्थ बेसन, मसूर दाल, मसूर दाल, तुवर दाल के नमूने जांच हेतु लिए गए। फर्म शैलेंद्र किराना स्टोर लालबाग रामपुरा का आकस्मिक निरीक्षण कर विक्रय हेतु भंडारीत खाद्य पदार्थ बासमती राइस, मसूर दाल,उड़द दाल एवं मूंग दाल के नमूने जांच हेतु लिए गए एवं खाद्य लाइसेंस प्रदर्शित नहीं पाए जाने और कार्यरत कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रस्तुत नहीं करने एवं अन्य कमियां पाए पर उक्त अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया। फर्म प्रियंका भोजनालय आईटीआई कॉलेज के पास रामपुरा का आकस्मिक निरीक्षण कर मौके पर विक्रय हेतु भंडारीत खाद्य पदार्थ बासमती चावल, आटा, बेसन , तुवर दाल के नमूने जांच हेतु लिए गए एवं मौके पर खाद्य पंजीयन प्रदर्शित नहीं होने कार्यरत कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रस्तुत नहीं करने एवं FSSAI ट्रेनिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं अन्य कमियां पाए जाने पर धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया। फर्म मानसरोवर फैमिली रेस्टोरेंट मनासा रोड रामपुरा का आकस्मिक निरीक्षण कर मौके पर विक्रेता भंडारित खाद्य पदार्थ दही, सोयाबीन तेल, पनीर, सेव नमकीन के नमूने जांच हेतु लिए गए एवं मौके पर खाद्य पंजीयन प्रदर्शित नहीं होने कार्यरत कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रस्तुत नहीं करने एवं FSSAI ट्रेनिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं अन्य कमियां पाए जाने पर धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया। समस्त खाद्य कार्यकर्ताओं को मौके पर साफ, सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों के निर्माण के निर्देश दिए गए। उक्त लिए गए समस्त नमूने जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ईदगाह हिल्स भोपाल भेजे गए हैं, जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत विधियां अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उक्त कार्यवाही खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी एवं यशवंत कुमार शर्मा द्वारा की गई