नीमच जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के ऐसे कृषक जिन पर 31 मार्च की स्थिति में कुल देयताएं (मूलधन और ब्याज सहित) 2 लाख रुपए तक है और डिफाल्टर हैं, उनके ब्याज की प्रतिपूर्ति शासन करेगी। यह निर्णय राज्य शासन ने लिया है। कुल देयताओं की गणना में अल्पकालीन और मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को शामिल किया जाएगा। 31 मार्च की स्थिति में डिफाल्टर हुए कृषकों की सूची में से केवल आवेदन करने वाले डिफाल्टर कृषकों को ही ब्याज माफी योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत नीमच जिले के 19 हजार से अधिक किसानों को 50.63करोड से अधिक की राशि की ब्यातज माफी का लाभ मिलेगा। जावद क्षेत्र के 6639 किसानों को 24 करोड 57 लाख 46 हजार रूपये की ब्यााज माफी का लाभ मिलेगा प्रदेश के एमएसएमई मंत्री श्री ओम प्रकाश सखलेचा आज 14 मई को दोपहर 3:30 बजे झांतला एवं दोपहर4:30 बजे शहनातलाई में आयोजित मुख्य6मंत्री कृषक ब्याहज माफी योजना के शिविर में भाग लेंगे ।