BIG NEWS : चेक बाउंस के मामले में हुसैनी को हुई 1 साल की सजा, जावद कोट ने ब्याज़ सहित चुकाने को कहा, 14 लाख 75 हजार रूपये का मामला, पढ़े खबर

MP 44 NEWS June 14, 2023, 7:29 pm Technology

जावद, 13 जून (निप्र)। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जावद रवि वर्मा ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में हुसैनी पिता फिदा हुसैन जाति बोहरा निवासी- जावद को परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 का दोषी मानकर 1 वर्ष के कारावास एवं चेक की राशि 14,75,000/- रूपये, भू न्याय शुल्क 50250/- रूपये व चेक दिनांक 14.08.2022 से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित क्षतिपूर्ति जमा कराने व उक्त राशि अभियोगी राजेश पिता हिम्मतमल चौपड़ा महाजन निवासी- जावद प्राप्त करने का अधिकारी होगा, ऐसा आदेश प्रदान किया। उक्त क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं कराने की दशा में तीन माह का कारावास व अर्थदण्ड की सजा का निर्णय दिया । न्यायालय के समक्ष अभियोगी राजेश ने धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत एक परिवाद आरोपी हुसैनी भाई के विरूद्ध पेश की थी कि उससे हुसैनी ने चेक के माध्यम से दिनांक 13.08.2019 को 12 लाख 50 हजार रूपये उधार लिये। जिसकी मांगनी किये जाने पर हुसैनी है ने राजेश को दिनांक 14.08.2020 को ब्याज सहित 14 लाख 75 हजार रूपये का चेक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा जावद का चेक क्रमांक 031338 लिखकर हस्ताक्षर करके दिया । जिसका भुगतान प्राप्त करने या हेतु राजेश ने बैंक में दिनांक 14.08.2020 को प्रस्तुत किया गया, जिस पर से दिनांक 18.08.2020 को चेक अनादरण की सूचना राजेश को दी । जिस पर से राजेश ने हुसैनी को 15 दिवस की मांगनी का सूचना पत्र दिया जो कि दिनांक 15.09.2020 को हुसैनी को प्राप्त हो गया । जिसके बाद भी कोई भुगतान हुसैनी द्वारा नहीं करने से परिवाद न्यायालय के समक्ष अभियोगी राजेश ने प्रस्तुत की। न्यायालय द्वारा अभियोगी अभिभाषक पाटीदार के तर्कों से सहमत होकर आरोपी हुसैनी को दोषी मानकर उक्त सजा सुनाई ।

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