एनडीपीएस एक्ट विशेष न्यायालय नीमच के विशेष न्यायाधीश अरविन्द दरिया साहब ने 03 क्विंटल 50 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा की तस्करी के मामले में 1 आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है । जिला लोक अभियोजक कार्यालय मिडिया प्रभारी एडवोकेट अली असगर ने बताया घटना इस प्रकार है कि दिनांक 05.03.2014 को थाना नीमच केण्ट में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ आर. के. व्यास को उनको उनके मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त पवन, जसवंत और कारूलाल मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर आर. जे. 35एस.बी. - 5817 पर अफीम ले जा रहे है, तत्पश्चात् उपनिरीक्षक आर.के. व्यास पुलिस बल तथा पंचों के साथ मोके पर पंहुचे तथा कुछ समय बाद तीन व्यक्ति मोटरसाईकिल नंबर आर. जे. 35 एस.बी. 5817 पर आये उनको रोका गया। पूछताज पर मोटरसाईकिल चालक ने बताया कि उसका नाम पवन है तथा उसके साथ जसंवत तथा कारूलाल है। सभी अभियुक्तगण को अफीम के अवैध परिवहन की सूचना दी गई तथा उनके राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी लिये जाने के अधिकारी से अवगत कराया गया। अपनिरीक्षक आर. के. व्यास व पुलिस बल द्वारा अभियुक्तगण की तलाशी ली गई । आरोपीगण के तलीशी के पश्चात् अफीम पायी गईं। अभियुक्त पवन से 2 किलो 600 ग्राम अफीम, अभियुक्त जसंवत से 2 किलो 600 ग्राम तथा अभियुक्त कारूलाल से 2 किलो 200 ग्राम अफीम प्लास्टिक बैग सहित पाया गया। विधिवत्त कार्यवाही कर आरोपी को गिरप्तार कर वाहन जप्त कर एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया। पिता विवेचना उपरांत पत्र विशेष न्यायालय, नीमंच में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने आरोपी पवल राधेश्याम मालवीय उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम महुडिया थाना बघाना को विभिन्न धारा में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में आरोपी जसंवत कारूलाल के विरूद्ध पूर्व में दिनांक 17.09.2019 को निर्णय पारित किया गया है, जिसमें आरोपी जसंवत और कारूलाल को दोषसिद्ध किया गया था। प्रकरण में म०प्र० शासन कि ओर से प्रभावी पेरवी जिला लोक अभियोजक चंचल बाहेती द्वारा कि गई।