नीमच। स्वागिता पूर्णेश श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा दिये गये जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी नितेश पिता शिवलाल माली, उम्र-36 वर्ष, ग्राम चीताखेड़ा, थाना जीरन, जिला नीमच को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनिमय, 1980 की धारा 15 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड तथा धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 200 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं चंद्रकांत नाफडे द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 07 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 14.03.2016 की थाना जीरन क्षेत्र की हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक बी. एल. भाबर को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की आवरी माता मंदिर के पीछे जिला मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा 06 माह की अवधि के लिए जिलाबदर किया गया आरोपी नितेश माली उपस्थित हैं। सूचना की तस्दीक हेतु जब वह आवरी माता मंदिर पहुंचे तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने को प्रयास करने लगा, जिसकों फोर्स की सहायता से पकड़ा गया। आरोपी को जिला दण्डाधिकारी नीमच द्वारा 06 माह की अवधि के लिए नीमच व आस-पास के जिलों की सीमा से जिलाबदर किया गया था, किंतू उसके द्वारा जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन कर जिले की सीमाओं में प्रवेश किये जाने के कारण उसे गिरफ्तार कर पुलिस थाना जीरन में अपराध क्रमांक 66/2016 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में विवेचक व फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी चंद्रकांत नाफडे, एडीपीओ द्वारा की गई। जनसम्पर्क अधिकारी जिला नीमच निवेदन है कि उक्त प्रेस नोट को समाज में संदेश देने के लिए सभी आवश्यक दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराए जाने हेतु प्रेषित है। कृपया प्रकाशन कराने का कष्ट करे। (रितेश कुमार सोमपुरा) सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मीडिया सेल प्रभारी, अभियोजन कार्यालय, जिला-नीमच (म0प्र0)