नीमच - जिला पंचायत सीईओ अरविंद डामोर द्वारा नीमच जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत धामनिया की सरपंच श्रीमती भारती रावल को म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत धामनिया के सरपंच के पद से पृथक करने का आदेशा जारी किया गया है। इस संबंध में जिला पंचायत नीमच के सीईओ द्वारा जारी आदेशानुसार ग्राम पंचायत धामनिया की सरपंच श्रीमती भारती रावल ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए शासकीय भूमि के स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी कर दिए। जबकि भू-राजस्व संहिता की धारा 244 अंतर्गत यह अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। इस प्रकार इनके द्वारा जारी भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय भूमि की रजिस्ट्री व नामांतरण कराया जाकर, हेराफेरी की गई हैं। सरपंच द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए शासकीय भूमि को खुर्दबुर्द किया गया जो, कि जनहित में नहीं होकर, श्रीमती भारती रावल सरपंच ग्राम पंचायत धामनिया के पद पर बने रहना लोकहित में नहीं होने से पद से पृथक करने की कार्यवाही की गई हैं।