नीमच । राजस्थान राज्य के मूल निवासी को मध्य प्रदेश में आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होता है लेकिन अन्य राज्य के निवासी द्वारा मध्यप्रदेश मे आरक्षण का लाभ लेने को नियमों का उल्लंघन मानते हुए अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती डॉक्टर ममता खेड़ा ने ग्राम पंचायत जागोली के सरपंच जसराज का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है।
ग्राम पंचायत जागोली का दिनांक 25/06/ 2022 को संरपच पद का निर्वाचन संपन्न हुआ । जिसमे जसराज को जागोली का संरपच विजय घोषित किया गया।
सरपंच पद के उपरोक्त निर्वाचन को ग्राम अरनिया कुमार निवासी राजा पिता रमेश कैथवास ने अपने अधिवक्ता महेश पाटीदार के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी, नीमच के समक्ष चुनौती दी कि जागोली के सरपंच पद का निर्वाचन अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है तथा जसराज मूलतः राजस्थान का निवासी है इस कारण जसराज को मध्य प्रदेश में आरक्षण का लाभ लेने का अधिकार नहीं है ऐसे में उसका नाम निर्देशन पत्र गलत रूप से स्वीकार किया गया है इस कारण सरपंच पद का निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए।
अनुविभागीय अधिकारी एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी उपखंड, नीमच डॉक्टर ममता खेड़े ने दिनांक 13 मार्च, 2023 को आदेश पारित किया कि भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 6 अगस्त 1984 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति की रियायत लाभ अपने मूल राज्य में ही पाने के पात्र होते हैं और जसराज के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार वह ग्राम ऐरा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान का निवासी है जिसे मध्यप्रदेश में आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है ,जसराज ने सक्षम प्राधिकारी के जाति प्रमाण पत्र के बगैर मात्र शपथ पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत जागोली हेतु आरक्षित अनुसूचित जाति के आरक्षित सरपंच पद पर नामांतरण पत्र भरा है। वस्तुत: श्री जसराज पिता नानुराम जाति बलाई राजस्थान के मूल निवासी है जिन्हें मध्य प्रदेश राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं पाए जाने से तथा पंचायत निर्वाचन के आरक्षण नियमों का उल्लंघन होने से ग्राम पंचायत जागोली के सरपंच पद के निर्वाचित श्री जसराज का सरपंच पद के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाता है ।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता महेश पाटीदार ने बताया कि सरपंच का निर्वाचन शून्य होने से ग्राम पंचायत जागोली के सरपंच का पद रिक्त हो गया है तथा जसराज अब संरपच नही रहा है।