नीमच - जिला दण्डाधिकारी हिमांशु चंद्रा द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के तहत एक आरोपी बाबु उर्फ इरफान को तीन माह की अवधि के लिए सेंट्रल जेल इंदौर निरोध में लिए जाने का आदेश जारी किया गया हैं।
अनावेदक बाबू उर्फ इरफान उर्फ समीर पिता मोहम्मद रंगरेज के विरूद्ध नीमच सिटी पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होकर, पूर्व में जिला बदर भी किया गया था। अनावेदक पुन: आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण उसके विरूद्ध रा.सु.का.की कार्यवाही की गई है।