*KHABAR : कृषि विभाग द्वारा मेसर्स धाकड़ कृषि सेवा केंद्र कंजार्डा का कीटनाशी पंजीयन निलंबि‍त, पढ़े MP44 NEWS की खबर*

MP 44 NEWS December 12, 2025, 5:14 pm Technology

नीमच | उप संचालक कृषि नीमच द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत मेसर्स धाकड़ कृषि सेवा केंद्र, चौकडी रोड़, कंजार्डा का कीटनाशी पंजीयन क्र.आर.एस./432/1427/7/2020 तत्‍काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। कृषि विभाग द्वारा मैसर्स धाकड़ कृषि सेवा केंद्र से लिया गया नमूना प्रयोगशाला से प्राप्‍त प्रतिवेदन में अमानक पाया गया। कृषि विभाग द्वारा कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा-18 के उल्‍लंघन होने पर अमानक कीटनाशक लॉट को तत्‍काल प्रभाव से जिले में क्रय, विक्रय एवं परिवहन प्रतिबंधित करते हुए, कीटनाशक विक्रेता एवं कीटनाशक उत्‍पादक कंपनी को अमानक कीटनाशक के संबंध में स्‍पष्‍टीकरण जारी कर, पक्ष प्रस्‍तुत करने का अवसर दिया गया था। कीटनाशक विक्रेता द्वारा प्रस्‍तुत कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने एवं कीटनाशक उत्‍पादक कंपनी द्वारा जवाब प्रस्‍तुत नहीं करने पर उक्‍त कार्यवाही की गई।

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