नीमच | कलेक्टर हिमाशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के तीन प्रकरणों में कुल 91 हजार 100 रूपये की शास्ति अधिआरोपित की गई है। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक अवैध खनिज उत्खन्नकर्ता राधेश्याम पिता गोपाल बंजारा निवासी लक्ष्मीपुरा दडोली तहसील जावद द्वारा मुरम का अवैध उत्खनन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 18000 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 18 हजार रूपये इस प्रकार कुल. 36000 रूपए की शास्ति अधिरोपित की है। खनि अधिकारी को निर्देशित किया है कि अधिरोपित जुर्माने की राशि 36000 रूपए चालान से 15 दिवस के अन्दर शासकीय कोष में जमा होने पर जप्त शुदा वाहन जे.सी.बी.- एम.पी.44-जी.ए.0506 को मुक्त करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाए। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार खनिज सर्वेयर द्वारा ग्राम दडोली तहसील जावद के आकस्मिक भ्रमण के दौरान सर्वे नवम्बर 262 पर जे.सी.बी. द्वारा अवैध रूप से उत्खन्न करना पाए जाने पर जे.सी.बी. वाहन जप्त कर,पुलिस चौकी डीकेन की अभिरक्षा में रखी गई तथा अवैध उत्खन्नकर्ता के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था। इसी तरह अन्य प्रकरण में कलेक्टर द्वारा खनिज के अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक विनोद पिता राजू बंजारा निवासी जनकपुर पर कुल 26 हजार 500 रूपये एवं खण्डा का अवैध परिवहन करने पर वाहन मालिक प्रकाशचंद पिता भूरालाल माली निवासी मंडा, गुलफरोशान चित्तौडगढ़ पर कुल 28 हजार 600 रूपये की अर्थशास्ति अधिआरोपित की गई है।