*KHABAR : डीएम द्वारा दो शस्‍त्र लायसेंस निरस्‍त, पढ़े MP44 NEWS की खबर*

MP44NEWS February 12, 2026, 11:28 am Technology

नीमच | कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट नीमच हिमांशु चंद्रा द्वारा पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिले में दो शस्‍त्र लायसेंसियों के शस्‍त्र लायसेंस तत्‍काल प्रभाव से निरस्‍त करने का आदेश जारी किया गया है। जिला मजिस्‍ट्रेट द्वारा मनासा तहसील के ग्राम खजूरी निवासी लायसेंसी प्रभुलाल पिता हीरालाल पाटीदार को प्रदत्‍त एक 12 बोर एक नाल बंदूक का शस्‍त्र लायसेंस क्रमांक 36/87 मनासा को तत्‍काल प्रभाव से निरस्‍त कर दिया गया है। साथ ही ग्राम खेडी तहसील मनासा निवासी लायसेंसी पन्‍नालाल पिता मांगीलाल गुर्जर को प्रदत्‍त एक 12 बोर दो नाल बंदूक का शस्‍त्र लायसेंस क्रमांक 1/एम.पी.-एन.एम.एच./2001 मनासा को तत्‍काल प्रभाव से निरस्‍त कर दिया गया है। संबंधित लायसेंसी को धारित शस्‍त्र तत्‍काल पुलिस थाने में जमा कराने के लिए आदेशित किया गया है।

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