*KHABAR : कलेक्‍टर द्वारा अवैध खनिज उत्‍खनन एवं परिवहन के तीन प्रकरणों में 2 लाख से अधिक की शास्ति आरोपित, पढ़े MP44 NEWS की खबर*

MP44NEWS February 17, 2026, 11:25 am Technology

नीमच | कलेक्‍टर हिमाशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के तीन प्रकरणों में कुल 2 लाख 38 हजार की शास्ति अधिआरोपित की गई हैं। कलेक्‍टर चंद्रा ने म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक अवैध खनिज परिवहनकर्ता वाहन मालिक लक्षमण पिता बंशीलाल ग्‍वाला निवासी ग्‍वालटोली द्वारा एमसेण्‍ड का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 1500 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रूपये इस प्रकार कुल 26500 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं। अनावेदक अवैध खनिज परिवहनकर्ता वाहन मालिक सुरेन्‍द्र पिता मनोहरसिह चौहान निवासी सगराना द्वारा मुरूम का अवैध उत्‍खनन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 27 हजार रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 27 हजार रूपये इस प्रकार कुल 54 हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं। अनावेदक अवैध खनिज परिवहनकर्ता वाहन मालिक श्रीमती ललिता पाटीदार निवासी बस स्‍टेण्‍ड नीमच द्वारा मुरूम का अवैध उत्‍खनन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 78750 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं। इस प्रकार तीन प्रकरणों में कुल 2 लाख 38 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की हैं।खनिज विभाग द्वारा खनिज के अवैध उत्‍खनन एवं परिवहन पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर, कलेक्‍टर न्‍यायालय नीमच में प्रस्‍तुत किए गए थे

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