*KHABAR : कलेक्‍टर द्वारा अवैध परिवहन के एक प्रकरण में 2 लाख से अधिक की शास्ति आरोपित, पढ़े MP44 NEWS की खबर*

MP44NEWS February 26, 2026, 7:09 pm Technology

नीमच | कलेक्‍टर हिमाशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के एक प्रकरण में कुल 2 लाख 10 हजार 500 की शास्ति अधिआरोपित की गई हैं। म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक मनोज पिता मोहनलाल धाकड़ निवासी 36 महु रोड नीमच द्वारा एमसेण्‍ड का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 10500 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 2 लाख रूपये इस प्रकार कुल 2 लाख 10 हजार 500 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं। खनिज विभाग द्वारा खनिज का अवैध उत्‍खनन पाए जाने पर, प्रकरण पंजीबद्ध कर, कलेक्‍टर न्‍यायालय नीमच में प्रस्‍तुत किया गया था।

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