*KHABAR : लोक अदालत में 11 वर्ष पुराने दो प्रकरणों का हुआ सौहार्दपूर्ण निराकरण, पढ़े MP44 NEWS खबर*

MP44 NEWS May 10, 2026, 11:30 am Technology

नीमच | 11 वर्ष पुराने आपराधिक प्रकरणों का राष्ट्रीय लोक अदालत में सौहार्दपूर्ण निराकरण राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में तहसील न्यायालय मानसा में व्यवहार न्यायाधीश रौनक पाटीदार की खंडपीठ द्वारा लगभग 11 वर्ष पुराने दो शमनीय आपराधिक प्रकरणों का आपसी समझौते के माध्यम से सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। खंडपीठ में न्यायाधीश रौनक पाटीदार एवं खंडपीठ सदस्य अधिवक्ता राकेश गुर्जर ने वर्ष 2015 से लंबित भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323 एवं 506 के प्रकरण में दोनों पक्षों को समझाइश देकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में समझौता कराया था। उक्त प्रकरण में दो आरोपी थे, जिनका अपने पड़ोसी खेत के व्यक्तियों से सुखला निकालने की बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के उपरांत पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी तथा न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने के बाद से प्रकरण विगत 11 वर्षों से लंबित था। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से दोनों पक्षों ने आपसी वैमनस्य समाप्त कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरण का निराकरण किया, जिससे न केवल न्यायालयीन विवाद समाप्त हुआ बल्कि आपसी संबंधों में भी सुधार आया। उक्त प्रकरण के निराकरण में अधिवक्ता रंजीत देवड़ा का भी विशेष योगदान रहा। इसी प्रकार वर्ष 2015 से लंबित मारपीट के एक अन्य प्रकरण में, उधार दिए गए रुपयों को लेकर हुए विवाद एवं मारपीट के मामले में भी दोनों पक्षों को समझाइश देकर आपसी समझौते के आधार पर प्रकरण का निराकरण कराया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वर्षों पुराने विवादों का शांतिपूर्ण समाधान होने से पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्राप्त हुआ तथा सामाजिक सौहार्द को भी बढ़ावा मिला।

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