नीमच । खाद्य सुरक्षा प्रशासन, जिला-नीमच की ओर से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय नेहा मीना, अपर जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, जिला-नीमच को विगत समय में अवमानक कलोंजी एवं अपदृष्य मिलावट का एक प्रकरण अवमानक कलोंजी का एक प्रकरण, व मिथ्याछाप रोस्टेड ब्रेड व अवमानक हिंग का एक प्रकरण विधि अनुसार निराकरण हेतु प्रस्तुत किए गए थे। उक्त प्रकरणों में विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा दिनांक 26 मई को आदेश पारित करते हुए अवमानक कलोंजी एवं अपदृष्य मिलावट का एक प्रकरण जिस पर आरोपीगण राहुल पिता विजय शर्मा, शशांक पिता दिनेश जायसवाल, आदेश पिता संजय गायकवाड, प्रवीण पिता मनोहर साल्वी, फर्म शशांक जायसवाल कुमारिया विरान पर रू.25,00,000/- अक्षरी पच्चीस लाख रूपये एवं अवमानक कलोंजी का एक प्रकरण जिस पर आरोपीगण अर्जुन ग्वाला, राकेश अग्रवाल, मुकेश, फर्म पंकज ट्रेडींग क. पर रू. 4,00,000/- अक्षरी चार लाख रुपये व मिथ्याछाप रोस्टेड ब्रेड व अवमानक हिंग का एक प्रकरण पर रू. 1.40,000/- अक्षरी एक लाख चालिस हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल 03 प्रकरणों में कुल राशि रूपये 30.40,000/- (अक्षरी रुपये तीस लाख चालिस हजार मात्र) का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। नीमच के खाद्य सुरक्षा अधिकारी यशवंत शर्मा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि कुमारिया विरान की उक्त फर्म के प्रोपराइटर के विरुद्ध पूर्व में रासुका की कार्रवाई भी तत्कालीन जिला दंडाधिकारी द्वारा की गई थी